जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कर्मेंद्र सिंह ने  राज्य निर्वाचन आयोग नागर निकाय में अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश-2019 के अनुसार जिन उम्मीदवारो ने जमा नही करा वो लोग 23 फरवरी तक जमा करा दे नही तो निर्वाचन की ओर से होगी कार्यवाही।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कर्मेंद्र सिंह ने  राज्य निर्वाचन आयोग नागर निकाय में अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश-2019 के अनुसार जिन उम्मीदवारो ने जमा नही करा वो लोग 23 फरवरी तक जमा करा दे नही तो निर्वाचन की ओर से होगी कार्यवाही।

 प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का ब्योरा सहायक व्यय लेखा अधिकारियों से सत्यापित करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक था। किन्तु बुद्धवार की सांय तक कतिपय उम्मीदवारों को छोड़कर अत्याधिक उम्मीदवारों ने अपना निर्वाचन व्यय-लेखा निर्वाचन कार्यालय में जमा नहीं किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागर निकाय सामान्य निर्वाचन लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों को  23 फ़रवरी तक संबंधित व्यय लेखाधिकारियों से अपना निर्वाचन व्यय-लेखा पंजिका सत्यापित कराते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय हरिद्वार विकास भवन कमरा नम्बर 07 में जमा करना सुनिश्चित् करें, ताकि सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, को प्रेषित की जा सकें। समय अन्तर्गत व्यय-लेखा पंजिका जमा न होने की दशा में सम्बंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लायी जायेगी।

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