मंजीत पुत्र राजपाल निवासी दाबकी कला थाना कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार को न्यायालय के आदेश पर जिला बदर किया
अभियुक्त मंजीत को 30 दिन तक जनपद सीमा में प्रवेश न करने की दी सख्त हिदायत किया तड़ीपार
जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर कर जिला बिजनौर उ0प्र0 में किया गया रवाना
समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में नहीं करेगा प्रवेश दी गयी हिदायत, अभियुक्त को ढोल नगाड़े के साथ जनपद से किया विदा
आपसी समन्वय से उक्त कार्यवाही बिजनौर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत कर निगरानी हेतु प्रार्थना की गई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों दिये गये है।
जिसके क्रम में थाना कोतवाली लक्सर पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त मंजीत पुत्र राजपाल निवासी दाबकी कला थाना कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार को जनपद सीमा से बाहर करते हुए समय सीमा से पूर्व जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।
फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम
अक्षय कुमार एसएसपी कार्यालय फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अक्षय कुमार साथ में टीम के सदस्य अनिल चौहान, विनय भट्ट,
जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर कर जिला बिजनौर उ0प्र0 में किया गया रवाना
