हरिद्वार में कांवड़ मेला 2025 पर दुकान व ढाबो पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन का चला चेंकिंग अभियान।
बिना लाइसेंस दुकान या ढाबा लगाओगे तो होगी कार्यवाही
हरिद्वार में कांवड़ मेला अबकी बार कुछ अलग होने वाला है क्योकि अबकी बार काफी सख्ताई होने वाली है सभी दुकान या ढाबा लगाने वाले को अपना लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा अगर कोई बिना लाइसेंस के कोई दुकान लगता है तो उसके खिलाफ होगी कार्यवाही। श्रावण माह की कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते हुए स्पष्ट किया कि सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, भोजनालय और अस्थायी दुकानों को अपना फूड लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वालों पर ₹2 लाख तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठानों में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना भी जरूरी किया है।
भंडारों में परोसे जा रहे भोजन पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की मिलावट या अस्वास्थ्यकर भोजन से श्रद्धालुओं की सेहत को नुकसान न पहुंचे।
संजय कुमार सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हरिद्वार.
हरिद्वार में कांवड़ मेला 2025 पर दुकान व ढाबो पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन का चला चेंकिंग अभियान। बिना लाइसेंस दुकान या ढाबा लगाओगे तो होगी कार्यवाही
