मकान बेचने व लोन दिलाने के नाम पर वादी से की थी ₹4 लाख की धोखाधड़ी

मकान बेचने व लोन दिलाने के नाम पर वादी से की थी ₹4 लाख की धोखाधड़ी

थाना सिडकुल वादी उदयवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी नवोदय नगर ने थाना सिडकुल हरिद्वार द्वारा अभियुक्त रणजीत सिंह पुत्र स्व महेन्द्र बर्तवाल निवासी ग्राम मिलोटी पानाप्रमोनीपत 69/17] टी स्टेटचा देहरादून व राम सिंह पुत्र सन्तु निवासी द्वारगड थाना पर टिहरी वाहनात चन्द्रयानी देहरादून द्वारा वादी के साथ मकान बेचने व लोन दिलाने के नाम पर 4,00,000 रुपये की धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में थाना सिडकुल पर मुकदमा अपराध संख्या 227/2023 धारा 420 भादवि पंजीकृत कराया गया।

दौराने विवेचना अभियुक्तों द्वारा पूर्व में भी कई लोगों को अपना नाम बदल बदल कर जगह ठिकाना बदल कर धोखाधड़ी करना प्रकाश में आया।

पुलिस टीम द्वारा दोनो अभियुक्तों को देहरादून से धर दबोचा गया।

अभियुक्त गणो द्वारा नवोदय नगर से अन्य लोगों से भी जमीन बेचने व खरीदने के नाम पर लगभग 40,00,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है व पूर्व मे जनपद देहरादून में इनके द्वारा लोगो मे जमीन के नाम पर जय विजय के नाम इनके विरुद्ध धोखाधडी के कई अभियोग पंजीकृत है। जो कि पूर्व मे जेल गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त
1- रणजीत सिंह पुत्र स्व महेन्द्र बर्तवाल निवासी ग्राम मिलोटी पानाप्रमोनीपत 69/17] टी स्टेटचा देहरादून
2- राम सिंह पुत्र सन्तु निवासी द्वारगड थाना पर टिहरी वाहनात चन्द्रयानी देहरादून

पुलिस टीम
1. उ0नि0 देवेन्द्र सिंह चौहान
2. का0 685 गजेन्द्र प्रसाद
3. का0 1175 मनीष

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