तीन भाइयों ने बहन की धारदार हथियार से की थी हत्‍या, कोर्ट ने तीनों को सुनाया मृत्युदंड की सजा सुनाई

तीन भाइयों ने बहन की धारदार हथियार से की थी हत्‍या, कोर्ट ने तीनों को सुनाया मृत्युदंड की सजा सुनाई,

हरिद्वार में अपर जिला जज न्यायालय ने विवाहिता की धारदार हथियार से हत्‍या करने के मामले में तीन भाइयों को मृत्‍युदंड की सजा सुनाई है। इसमें दो सगे भाई हैं जबकि एक ममेरा भाई है। कोर्ट ने इसे आनर किलिंग का मामला माना है
अपर जिला जज न्यायालय ने विवाहिता कीहत्या के मामले में मृतका के तीन भाइयों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

हरिद्वार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने विवाहिता की धारदार हथियार से काटकर की गई निर्मम हत्या के मामले में मृतका के तीन भाइयों (दो सगे और एक ममेरा भाई) को मृत्युदंड एवं 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले को आनर किलिंग का मामला माना है।

लक्सर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी नेपाल सिंह की पुत्री प्रीती ने स्वजनों की मर्जी के खिलाफ वर्ष 2014 में खानपुर थाना क्षेत्र के ही धर्मुपुर गांव निवासी ब्रजमोहन से प्रेम विवाह किया था।

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