हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट के आदेश अनुसार मंदिर,मस्जिद,व मदरसा, गुरद्वारा,से लाऊड स्पीकर को उतारने के दिये आदेश,अगर आदेश नही माना तो होगा चालान,

हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट के आदेश अनुसार मंदिर,मस्जिद,व मदरसा, गुरद्वारा,से लाऊड स्पीकर को उतारने के दिये आदेश,अगर आदेश नही माना तो होगा चालान,

पथरी। थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट के आदेश अनुसार आज थाना क्षेत्र के सभी मंदिरों के पुजारी,व मस्जिदों के मौलबी,गुरुद्वारे के सेवादारो को थाने में बुलाकर एक समीक्षा बैठक कर सभी को मन्दिरो,मस्जिदों, व गुरुद्वारों से लाऊड स्पीकर उतारने की अपील की,ओर कहा कि अगर कल तक यानी 2 जून तक सभी अपने अपने स्थानों से लाऊड स्पीकर उतार दे अगर आदेश नही माना तो चालान काट दिया जायेगा इसी के साथ साथ डीजे,व घर मे हो रहे फंग्सनो में भी ध्वनि को बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी और मन्दिर मस्जिद व मदरसों, गुरद्वारों में पूजा या नवाज करने के लिए एक आद स्पीकर की जरूरत है तो उसकी परमिशन लेनी अनिवार्य होगी।
इस मौके पर धनपुरा ,पदार्था ,फेरूपुर, कटारपुर, बादशाहपुर,शाहपुर, रानीमाजरा, बोडाहेड़ी ,कासमपुर, बुक कनपुर,इक्कड़ कला, इक्कड़ खुर्द ,इब्राहिमपुर, जट बहादरपुर, चांदपुर ,बिशनपुर कुंडी, घोसीपुरा ,घिससुपुरा, अम्बुवाला, झाबरी, पथरी, आदि सर्व समाज के सभी लोग उपस्थित रहे।

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