पथरी पुलिस ने पिता की तहरीर पर ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ दहेज की मांग व तेजाब पिलाकर युवती को मारने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया।
पथरी वादी रियाजुल हसन पुत्र यासीन निवासी ग्राम धिसुपुरा थाना पथरी द्वारा अभियुक्त गण (1)शाहरुख पुत्र वकील (२)वकील अहमद पुत्र जमीर हसन(३) कौशर जहां पत्नी वकील(४) हाफिज उर रहमान पुत्र वकील अहमद (५)सलमा पत्नी हाफिज उर रहमान (६)फारुख पुत्र वकील निवासी ग्राम धिसुपुरा थाना पथरी हरिद्वार पर स्वयं की लड़की अलबसा पत्नी शाहरुख को दहेज में कार की मांग कर प्रताड़ित कर, मारपीट करना व एक राय होकर जान से मारने की नियत से तेजाब पिलाना के संबंध में एक तहरीर दाखिल की जिसके आधार पर थाना पर मु.अ.सं. 553/22 धारा 304 बी आईपीसी पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लक्सर हरिद्वार के सुपुर्द की गई । क्षेत्राधिकारी द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धारा 55 सीआरपीसी का नोटिस जारी किया गया, धारा 55 सीआरपीसी के नोटिस के अनुपालन में थानाध्यक्ष पथरी द्वारा अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु ग्राम धिसुपुरा में अभि. गणों के मसकन पर दबिश दी गई अभियुक्त शाहरुख पुत्र वकील ,वकील अहमद पुत्र अमीर हसन मसकन पर मौजूद मिले, अभि.गणों को कारण गिरफ्तारी बता कर गिरफ्तार किया गया अभि.गणो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्त गणों का विवरण
(1) शाहरुख पुत्र वकील (२) वकील अहमद पुत्र जमीन हसन निवासी ग्राम धिसुपुरा थाना पथरी हरिद्वारपुलिस टीम
(१) हेमेंद्र सिंह नेगी, क्षेत्राधिकारी लक्सर
(२) थानाअध्यक्ष पवन डिमरी
(३) राजेंद्र पवार
(४) कॉ.1330 अनिल कुमार
पथरी पुलिस ने पिता की तहरीर पर ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ दहेज की मांग व तेजाब पिलाकर युवती को मारने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया।
