झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर चौथ वसूलने के आरोप में तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,
आरोपी युवकों में से 02 बता रहे थे खुद को पत्रकार, एक है ग्राम प्रधान
पीड़ित युवक को बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर की थी पैसों की मांग
किसी भी पद का फायदा उठाकर अपना हित साधना अस्वीकार्य है, निसंदेह दोषियों पर सख्त कार्यवाही होगी एसएसपी अजय सिंह
कोतवाली मंगलौर पीरपुरा मंगलौर निवासी युवक द्वारा तीन अन्य युवकों पर बलात्कार जैसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर गाली-गलौज करने व जान से मारने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करने सम्बन्धित शिकायत मिलने पर कोतवाली मंगलोर में आरोपी युवकों के खिलाफ मु0अ0सं0 406/23 धारा 419, 389, 504, 506, 386, 34 आईपीसी पंजीकृत किया गया।
मुकदमा तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आया कि आरोपी युवकों में से 02 युवकों द्वारा पत्रकारिता की आड़ में लोगों से अवैध वसूली करने तथा 01 युवक के ग्राम प्रधान होने के नाजायज फायदा उठाने का प्रयास किया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी अजय सिंह द्वारा तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश पर टीमें निकाली गई।
पुलिस टीम खबरिया तंत्र को सक्रिय कर मुखबिर की सूचना पर निम्नलिखित 3 अभियुक्तों दिनांक 27.05.2023 को धर दबोचा। जिनको नियमानुसार माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त गण
1. मुकेश देव पुत्र लखन देव निवासी शिवालिक नगर रानीपुर
2. मनब्बर कुरेशी पुत्र हबीबुई रहमान निवासी कलियर
3. इंतजार पुत्र याकूब निवासी पीरपुरा मंगलौरबरामदगी
1- अभियुक्त मुकेश देव से बरामद 8500 ₹
2- अभियुक्त मनब्बर कुरेशी से बरामद 9000पुलिस टीम
1. प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल
2. उपनिरीक्षक हाकम सिंह
3. उप निरीक्षक अकरम अहमद
4. कॉन्स्टेबल नितेश धस्माना
5. कांस्टेबल राजेश देवरानी
झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर चौथ वसूलने के आरोप में तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, आरोपी युवकों में से 02 बता रहे थे खुद को पत्रकार, एक है ग्राम प्रधान पीड़ित युवक को बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर की थी पैसों की मांग
