पनीर फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारी करीब 10 कुंतल खाद्य पदार्थ को किया नष्ट

पनीर फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारी करीब 10 कुंतल खाद्य पदार्थ को किया नष्ट

संघीपुर गढ़ी स्थित पनीर फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारी के दौरान करीब 3 कुंतल तैयार पनीर और 6 कुंतल सेमी प्रोसेस्ड पनीर सहित लगभग 10 कुंतल खाद्य पदार्थ को कराया गया नष्ट।

आगामी नवरात्र एवं दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने लक्सर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय एवं जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के उपायुक्त गढ़वाल राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि तथा 14 अक्टूबर की सुबह थाना कोतवाली लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत संघीपुर गढ़ी स्थित पनीर निर्माण इकाई पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में सहायक आयुक्त श्री महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन, योगेंद्र पांडेय एवं पवन कुमार शामिल रहे। इस दौरान एसपी देहात अभय प्रताप सिंह के सहयोग से उपलब्ध कराए गए पुलिस बल और महिला कांस्टेबल ने भी कार्रवाई में सहयोग किया।
छापेमारी के दौरान निर्माण स्थल पर एल्यूमीनियम के बड़े टब, डीप फ्रीजर तथा बिक्री के लिए संग्रहित लगभग 3 कुंतल तैयार पनीर मिला। इसके अतिरिक्त करीब 6 कुंतल सेमी प्रोसेस्ड पनीर का निर्माण किया जा रहा था। मौके पर 15 किलोग्राम क्षमता वाले बेस्ट चॉइस रिफाइंड पामोलीन ऑयल के छह भरे हुए टिन, कुल 90 किलोग्राम तेल, 26 खाली टिन तथा 25 किलोग्राम क्षमता वाले स्किम्ड मिल्क पाउडर के 10 खाली बोरे भी मिले। निर्माण स्थल पर पामोलीन ऑयल के दो अन्य टिन भी पाए गए।
जांच के दौरान मौके पर स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं पामोलीन ऑयल का इस्तेमाल कर पनीर का निर्माण किया जाना पाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड श्री विनय शंकर पांडेय द्वारा 7 अगस्त 2026 को एनालॉग पनीर के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद उक्त सामग्री का प्रयोग कर पनीर बनाया जा रहा था।
कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने मौके पर गड्ढा खुदवाकर लगभग 3 कुंतल तैयार पनीर, 6 कुंतल सेमी प्रोसेस्ड पनीर तथा 90 किलोग्राम पामोलीन ऑयल नष्ट करा दिया। इस प्रकार करीब 10 कुंतल खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट कराया गया। साथ ही, पनीर निर्माण इकाई को अग्रिम आदेशों तक बंद करा दिया गया और इस संबंध में नोटिस चस्पा किया गया। इकाई का खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।
पनीर निर्माण इकाई के संचालक ताजिम पुत्र फैयाज, निवासी संघीपुर गढ़ी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके से खुले पनीर तथा पनीर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे पामोलीन ऑयल के नमूने लेकर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे गए हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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