अपराध और अपराधियों पर SSP हरिद्वार का कड़क रुख़।
धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों के घर के ढोल-नगाड़ों के साथ 84 BNSS उद्घोषणा की कार्रवाई।
गिरफ्तारी से बचने वालों के विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई तेज।
अपराध कर फरार होने वालों को पहुंचाया जाएगा सलाखों के पीछे।
वादी सुधीर त्यागी द्वारा बी डी इंटर कॉलेज की जमीन को फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेचने के संबंध में धारा 318,(4,), 336(3)338,340(2,)61(2) का बनाम दुष्यंत त्यागी व संस्था के अन्य सदस्यों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।
जमीन धोखाधड़ी के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा तत्काल दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कहा था उपरोक्त मुकदमे में आरोपित दुष्यंत त्यागी एवं मुरसलीन को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
उपरोक्त मुकदमे में दो आरोपित तभी से फरार चल रहे है आज फरार चल रहे दोनों आरोपितों बाबूराम पुत्र सुगन चंद निवासी खजुरी थाना झबरेड़ा एवं महेंद्र सिंह पुत्र रतन सिंह नि रूहलकी भगवानपुर के विरुद्ध धारा 84 bnss की कार्यवाही कर ढोल बाजाकर उद्घोषणा की कार्यवाही की गई।
अपराध और अपराधियों पर SSP हरिद्वार का कड़क रुख़। धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों के घर के ढोल-नगाड़ों के साथ 84 BNSS उद्घोषणा की कार्रवाई।
