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जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के उपरान्त मृत्यू त्याग पत्र एवं नामांकन न होने के कारण रिक्त रहे गये सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों / स्थानों (जो न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो) पर उप निर्वाचन को सम्पन्न करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) मयूर दीक्षित ने पंचायतों के रिक्त पदों के उप निर्ववाचन को सफलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्त किये गये है। आदर्श आचार संहिता दिनांक 16 जनवरी 2026 से मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के उपरान्त मृत्यू त्याग पत्र एवं नामांकन न होने के कारण रिक्त रहे गये सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों...
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